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CG Brenking news: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा से निजी स्कूलों के छात्रों को बड़ी राहत

5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। जिससे प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन को बड़ी राहत मिली है। पांचवीं और आठवीं की केंद्रीय कृत परीक्षाओं से प्राइवेट स्कूलों को बाहर कर दिया है। मतलब निजी स्कूलों में पांचवीं और आठवीं की परीक्षाएं राज्य सरकार नहीं लेगी। वहीं निजी स्कूलों के लिए कोर्ट ने कहा है कि जिन स्कूलों की परीक्षा को लेकर तैयारी है वे परीक्षाएं आयोजित कर सकते हैं।

कोर्ट का कहना है कि, यह आदेश केवल निजी स्कूलों (private school’s) पर ही लागू होगा और वह भी केवल इसी सत्र के लिए। यानि राज्य में मौजूद सरकारी स्कूलों के छात्रों को एग्जाम देना होगा। बता दें कि, अभिभावक संघ और निजी स्कूलों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने यह निर्णय सुनाया है।

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