
रायपुर। खरोरा थाना पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों द्वारा चेक बदलकर धोखाधड़ी की गई थी । आपको बता दे कि शारदा वचन डेयरी खरोरा के एकाउंटेंट सिद्धार्थ त्रिवेदी की मिली भगत की बात सामने आई है।
अरविन्द उर्फ़ भूरा पिता टीकाराम उईके उम्र 24 साल सा.करेल थाना बिछुआ जिला छिंदवाड़ा म.प्र.(2) योगेश उर्फ़ हैप्पी पिता भोजराज नांगले उम्र 25 साल सा.उज्जैन नका मुखर्जी नगर थाना मरहीता चौक जिला इंदौर म.प्र.(3)सिद्धार्थ त्रिवेदी पिता श्री किशोर त्रिवेदी उम्र 35 साल सा. भाटागांव टाउन म.नम्बर 03 थाना पुरानी बस्ती जिला रायपुर *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डां. लाल उमेंद सिंह के दिशा निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(ग्रामीण) कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन में तथा नगर पुलिस अधीक्षक (विधानसभा) वीरेन्द्र चतुर्वेदी के पर्यवेक्षण में में थाना प्रभारी खरोरा के नेतृत्व में धोखाधड़ी के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है
विवरण:-
शारदा वचन डेयरी के उप प्रबंधक ने दिनांक 24/09/2025 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 28/04/2025 को इनके कार्यालय से मेसर्स श्रीनाथ रोटोपैक प्रा.लि. ग्राम बुरगुला फारूखनगर तेलंगाना के नाम से जारी किये गये चेक की राशि 24,45,763.65 रूपये को अज्ञात आरोपी के द्वारा चेक को बदल कर केवल श्रीनाथ रोटोपैक के नाम से जारी कर श्रीनाथ रोटोपैक खाता संचालक अरविंद उईके के नाम के खाता मे जमा करा दिया गया।
श्रीनाथ रोटोपैक खाता संचालक अरविंद उईके द्वारा उक्त राशि आहरण कर वचन डेयरी की राशि को धोखाधड़ी करना पाये जाने से आरोपियों के खिलाफ अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना आरोपी पता तलाश करने पर आरोपी अरविंद उईके इंदौर से अपने साथी योगेश नागले के साथ रायपुर में मुख्य साथी सिद्धार्थ त्रिवेदी से मिलने आये थे अरविंद उईके तथा योगेश नागले को पूछताछ करने पर बताये कि सिद्धार्थ त्रिवेदी जो वचन डेयरी में एकाउंटेंट का काम करता है उसने योगेश नागले को श्रीनाथ रोटोपैक नाम से अरविंद उईके से खाता खोलवाया था तथा उसी ने चेक से राशि जमा करवाया था फिर 8 मई को अरविंद उईके तथा योगेश नागले 16 लाख रूपये को रायपुर लाकर सिद्धार्थ त्रिवेदी के पास छोड़कर गये बांकी की राशि दोनों दोस्त खर्च कर लिये हैं।
*वचन डेयरी के एकाउंटेंट सिदार्थ त्रिवेदी* सहित आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पृथक-पृथक पूछताछ करने पर अपना-अपना गुनाह कबूल किया गया आरोपियों के विरुद्ध अपराध घटित करना पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को देकर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया।




