
छत्तीसगढ़ में सेक्स सीडी कांड का मामला में CBI ने विशेष अदालत में फ़ैसला सुनाया कि पूर्वमुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं है। और अदालत ने उनके खिलाफ चल रहे इस मुकदमे को खारिज कर दिया है।

आपको बता दें कि सेक्स सीडी कांड का मामला अक्टूबर 2017 में आया था. इस सेक्स सीडी कांड में तत्कालीन विधायक राजेश मूणत हैं. इसके बाद रायपुर के सिविल लाइन थाने में केस दर्ज किया गया. जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में दिल्ली से पत्रकार विनोद वर्मा को गिरफ्तार किया था. कांग्रेस ने इसे साजिश बताया था, जिसके बाद इस मामले में सितंबर 2018 में भूपेश बघेल की गिरफ्तारी हुई थी. भूपेश बघेल उस समय छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे. इस पूरे मामले में भूपेश बघेल पर साजिश रचने का आरोप लगा था, जिसके बाद भूपेश बघेल कोर्ट में जमानत लेने से इनकार कर दिया था. बघेल के समर्थन में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने जगह-जगह प्रदर्शन किए थे. भूपेश बघेल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह सभाएं की थी. 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे. इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी, जिसके बाद भूपेश बघेल राज्य के मुख्यमंत्री बने थे.

इस मामले में कौन आरोपीसीडी कांड मामले में मुख्य आरोपी कैलाश मुरारका, पूर्व सीएम के मीडिया सलाहकार रहे विनोद वर्मा, भूपेश बघेल, विजय पांड्या, विजय भाटिया को आरोपी बनाया गया है. जबकि इस मामले के आरोपी रिंकू खनूजा की मौत हो चुकी है। वहीं सीबीआई की विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ लगाई गई सभी धाराएं हटाते हुए उन्हें बरी कर दिया है.