छत्तीसगढ़रायपुर

शुष्क दिवस के आदेश का उल्लंघन कर बार से शराब निकालकर बेचने की सूचना पर मौदहापारा पुलिस की कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार

रायपुर/ राजधानी में 4.09.2026 को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शासन द्वारा घोषित शुष्क दिवस के दौरान मदिरा के विक्रय एवं परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध था। इसके बावजूद गली नंबर 01, पूनम होटल के सामने स्थित प्लैटिनम बार से चोरी-छिपे शराब निकालकर बाहर अवैध रूप से बिक्री किए जाने की सूचना थाना मौदहापारा पुलिस को प्राप्त हुई।

मुखबिर सूचना एवं पूर्व में प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए थाना मौदहापारा पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई। जांच के दौरान रात्रि 10:30 बजे प्लैटिनम बार की शराब बाहर निकालकर अवैध रूप से बिक्री किए जाने की गतिविधि सामने आई। कार्रवाई के दौरान बार संचालक पलाश मल्होत्रा, पिता संदीप मल्होत्रा, उम्र 26 वर्ष, निवासी आदर्श स्कूल के पीछे, थाना देवेंद्र नगर, रायपुर को शराब बिक्री करते पकड़ा गया।आरोपी के कब्जे से 01 बाटल सिमरन ऑफ मिन्टी जामुन अंग्रेजी शराब, 750 एमएल, कीमत ₹1,150/- तथा शराब बिक्री की नगदी रकम ₹2,300/-, कुल ₹3,450/- का माल बरामद किया गया।

शुष्क दिवस के दौरान अवैध रूप से शराब का विक्रय किया जाना पाए जाने पर आरोपी के विरुद्ध धारा 223 बीएनएस एवं धारा 34(1)(ब) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत कार्रवाई की गई। बार संचालक के साथ साथ सुरक्षा गार्ड की भूमिका की भी जांच करते हुए उनके विरुद्ध पृथक से धारा 170 BNSS के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है।

लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई भी प्रस्तावित

प्लैटिनम बार द्वारा शासन के घोषित शुष्क दिवस के आदेश एवं आबकारी लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किए जाने के संबंध में आबकारी विभाग को पृथक से प्रतिवेदन भेजकर लाइसेंस निलंबन/निरस्तीकरण की कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही है।

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