
रायपुर, 15 अक्टूबर 2026। साइबर ठगी के पीड़ितों को राहत दिलाने के लिए पुलिस कमिश्नरेट रायपुर लगातार प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में नॉर्थ जोन के अंतर्गत थाना पंडरी क्षेत्र के निवासी नईम कुरैशी को MRM (Money Restoration Module) पोर्टल की मदद से ₹43,000 की राशि वापस दिलाई गई है। पुलिस की इस पहल से साइबर ठगी के पीड़ितों को अपनी रकम वापस पाने की प्रक्रिया में मदद मिल रही है।
₹50 हजार तक की होल्ड राशि के लिए आवेदन की सुविधा
पुलिस के अनुसार, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) से संबंधित MRM पोर्टल के माध्यम से साइबर ठगी के मामलों में होल्ड की गई राशि वापस पाने के लिए आवेदन किया जा सकता है।
यदि किसी बैंक खाते में होल्ड राशि ₹50,000 या उससे कम है, तो पात्र मामलों में पीड़ित FIR या कोर्ट के आदेश की प्रति अपलोड किए बिना भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, राशि की वापसी संबंधित मामले की जांच, सत्यापन और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने पर निर्भर करती है।
साइबर ठगी होने पर तुरंत करें शिकायत
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि ऑनलाइन ठगी का शिकार होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें। इसके साथ ही राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं और प्राप्त 14 अंकों का शिकायत क्रमांक सुरक्षित रखें।
MRM पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
पीड़ित MRM पोर्टल पर जाकर ‘Raise Refund Request’ विकल्प चुन सकते हैं। इसके बाद शिकायत क्रमांक दर्ज कर OTP से सत्यापन करना होगा। पोर्टल पर मांगी गई बैंक संबंधी जानकारी और आवश्यक दस्तावेज भरकर आवेदन जमा किया जा सकता है। आवेदन के बाद मिलने वाली Request ID को सुरक्षित रखना जरूरी है।
पुलिस ने की सतर्क रहने की अपील
पुलिस कमिश्नरेट रायपुर ने नागरिकों से अपील की है कि साइबर ठगी होने पर देरी न करें और तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। समय पर सूचना देने से ठगी की रकम को आगे दूसरे खातों में जाने से रोकने में मदद मिल सकती है। यदि राशि होल्ड हो गई है, तो पात्रता के अनुसार MRM पोर्टल के माध्यम से उसे वापस पाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
पुलिस कमिश्नरेट रायपुर ने कहा कि साइबर अपराध के पीड़ितों को राहत दिलाने और नागरिकों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।




