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रायपुर: बिना रेरा पंजीयन भूखंडों की बिक्री, सालासार विहार के प्रमोटर पर 25 लाख का जुर्मानाआरंग की सालासार विहार परियोजना में नियमों का उल्लंघन, CG-RERA की कार्रवाई; संपत्ति खरीदने से पहले पंजीयन जांचने की अपील

रायपुर, 22 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CG-RERA) ने रायपुर जिले के आरंग स्थित सालासार विहार परियोजना में बिना रेरा पंजीयन भूखंडों की बिक्री के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने परियोजना के प्रमोटर राजीव सोनी, पिता के.एल. सोनी, पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

प्राधिकरण के अनुसार, मामले में प्रस्तुत दस्तावेजों और उपलब्ध तथ्यों की जांच में पाया गया कि सालासार विहार परियोजना के तहत भूमि को भूखंडों में विभाजित कर रेरा पंजीयन प्राप्त किए बिना उनका विक्रय किया गया। इसे भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 का उल्लंघन मानते हुए अधिनियम की धारा 59 के तहत 25 लाख रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई है।

बिना पंजीयन बिक्री करना नियमों के विरुद्धCG-RERA ने स्पष्ट किया कि अधिनियम के तहत निर्धारित श्रेणी की रियल एस्टेट परियोजनाओं का पंजीयन अनिवार्य है। पंजीयन के बिना ऐसी परियोजनाओं का विज्ञापन, विपणन या विक्रय करना कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन है। इन नियमों का उद्देश्य संपत्ति खरीदारों को परियोजना की वैधानिक स्थिति और विकास संबंधी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना है।

संपत्ति खरीदने से पहले करें जांचप्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी आवासीय परियोजना या भूखंड में निवेश करने से पहले उसका रेरा पंजीयन क्रमांक, प्रमोटर का विवरण और अन्य जरूरी जानकारियों का सत्यापन अवश्य करें। इससे भविष्य में संभावित विवादों और आर्थिक नुकसान से बचने में मदद मिल सकती है।

परियोजनाओं के पंजीयन से संबंधित जानकारी CG-RERA की आधिकारिक वेबसाइट https://rera.cgstate.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।प्राधिकरण ने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ खरीदारों के हितों की रक्षा करना उसकी प्राथमिकता है।

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