
दुर्ग/भिलाई | दुष्कर्म प्रकरण के आरोपी के अवैध कब्जे पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई की गई. अवैध मकान बुलडोजर से ध्वस्त किया गया. नाबालिक से दुष्कर्म प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी के अवैध मकान पर नगर निगम व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की गई. पूर्व में विधिवत नोटिस देने के बावजूद कब्जा खाली नहीं करने पर वैधानिक प्रक्रिया अनुसार अतिक्रमण हटाया गया. कार्रवाई के दौरान मकान में रखी सामग्री की विधिवत जप्ती कर पंचनामा तैयार किया गया.आरोपी पूर्व से गंभीर अपराध में निरुद्ध, क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु कार्रवाई सुनिश्चित की गई.

संक्षिप्त विवरण :दिनांक 04.05.2026 को थाना पुरानी भिलाई क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पुरैना निवासी आरोपी किशोर चौहान उर्फ चेटा द्वारा एक नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म एवं मारपीट किए जाने के प्रकरण में पूर्व में अपराध क्रमांक दर्ज कर धारा 137(2), 65(2) भारतीय न्याय संहिता एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण में आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था।विवेचना के दौरान प्राप्त शिकायतों के आधार पर यह तथ्य सामने आया कि आरोपी एवं उसके परिजन ग्राम पुरैना में अवैध रूप से शासकीय भूमि पर मकान बनाकर निवास कर रहे थे।

इस संबंध में नगर निगम प्रशासन द्वारा विधिवत नोटिस जारी कर मकान खाली करने हेतु निर्देशित किया गया था।नोटिस की अवहेलना किए जाने पर दिनांक 04.05.2026 को नगर निगम प्रशासन एवं थाना पुरानी भिलाई पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर विधिवत कार्यवाही करते हुए मकान में रखी सामग्री की जप्ती की गई तथा बुलडोजर के माध्यम से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया।

▪️ घटना का कारण : गंभीर आपराधिक कृत्य में संलिप्तता और अवैध अतिक्रमण कर निवास ।
▪️ घटनास्थल :
ग्राम पुरैना, थाना पुरानी भिलाई, जिला दुर्ग▪️
आरोपी का नाम :1. किशोर चौहान उर्फ चेटा, निवासी ग्राम पुरैना, दुर्ग।▪️ सराहनीय भूमिका :उक्त कार्यवाही में थाना पुरानी भिलाई पुलिस स्टाफ एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा समन्वित रूप से विधिवत कार्रवाई की गईl




