छत्तीसगढ़

NDPS एक्ट के तहत जब्त किए गए गांजे को रायपुर sp ने किया नष्ट, 989 किलों गांजा आग के हवाले

रायपुर। एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत विभिन्न प्रकरण में जप्त मादक पदार्थ का नष्टीकरण का कार्य किया गया जो एनडीपीएस एक्ट के अधिनियम के तहत की गयी है। उपरोक्त नष्टीकरण की कार्रवाई केन्द्र सरकार, गृह मंत्रालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरों का आदेश के परिपालन में पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित उच्चस्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा पुलिस उपमहानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री डॉ. लाल उमेद सिंह (अध्यक्ष), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर, उपायुक्त आवकारी श्री रामकृष्ण मिश्रा और अन्य सदस्यो की उपस्थिति में संपादित की गयी।

निजी पावर प्लांट में किया गया नष्ट

यह कार्य सिलतरा स्थित एक निजी पावर प्लांट में किया गया।आज की गई नष्टीकरण की कार्यवाही में जिला रायपुर के 57 एनडीपीएस प्रकरण में कुल 989.600 किलोग्राम गांजा को विधिवत् जन सामान्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण विभाग से अनुमति उपरांत रायपुर के सिलतरा स्थित पावर प्लांट के भट्ठी/फर्नेस में जलाकर नष्ट किया गया।

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