
रायपुर। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रायपुर यातायात पुलिस ने निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को ऑटो में बैठाकर ले जाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। 12 अक्टूबर 2026 को चलाए गए जांच अभियान के दौरान ऐसे 17 ऑटो चालकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की गई।यातायात पुलिस ने जांच के दौरान ऑटो चालकों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही बच्चों को बैठाने की सख्त हिदायत दी। साथ ही चालक की सीट के अगल-बगल बच्चों को नहीं बैठाने के निर्देश दिए, क्योंकि इससे वाहन चलाने में परेशानी होने के साथ दुर्घटना की आशंका भी बढ़ सकती है।
अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन से की अपीलयातायात पुलिस कमिश्नरेट, रायपुर ने अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन से अपील की है कि बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने वाले ऑटो और अन्य वाहनों की सीट क्षमता तथा सुरक्षा मानकों पर विशेष ध्यान दें। बच्चों को ऐसे वाहनों में न भेजें, जिनमें निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाया जाता है या सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया जाता है।पुलिस ने स्पष्ट किया है कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ जांच और वैधानिक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।




