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NSUI नेता ने कॉलेज छात्रा से किया रेप, मना करने पर गाड़ी से कुचलने की दी धमकी न्यायालय ने भेजा 10 साल के लिए जेल

छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में NSUI नेता द्वारा 22 साल की कॉलेज छात्रा से रेप के मामले में कांकेर के जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी नेता रूहाब मेनन को 10 साल जेल की सजा सुनाई है।साथ ही 1500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अपराधी एनएसयूआई नेता रूहाब मेनन ने छात्रा के साथ 3 वर्ष पहले रेप किया था। जिस मामले में आज जिला सत्र न्यायालय ने उसे सजा सुनाई है।

पूरी घटना

दरअसल, कॉलेज छात्रा 16 नवंबर 2022 को छात्र नेता रूहाब मेमन के बुलाने पर कांकेर घड़ी चौक के पास पहुंची। इसके बाद रूहाब मेमन ने युवती को अपनी कार में बैठा लिया। उसे केशकाल ले गया।

केशकाल से लौटते वक्त कहा कि चलो तुमको एक और अच्छी जगह ले जाता हूं।इस दौरान रूहाब मेमन कॉलेज छात्रा को कांकेर के सिंगारभाट जंगल ले गया। अंधेरा होने पर पीड़िता ने आरोपी से घर छोड़ने के लिए कहा, लेकिन रूहाब उसे सिंगारभाट जंगल में शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने लगा। पीड़िता ने इनकार किया, तो कार से कुचलकर मार डालूंगा कहा।

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